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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आयात-निर्यात कोड संख्या
भारत में आयात या निर्यात करने के लिए आई.ई.सी कोड अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति या संस्था आई.ई.सी कोड नंबर के बिना कोई आयात या निर्यात नहीं करेगी, जब तक कि विशेष रूप से छूट न दी जाए।
कोई भी व्यक्ति या एक कंपनी जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना चाहती है, वह आई.ई.सी प्राप्त कर सकती है। व्यक्ति आई.ई.सी के लिए आवेदन करने के लिए सीधे अपनी कंपनी के नाम या अपने नाम का उपयोग कर सकते हैं।
आई.ई.सी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म (ई.-आई.ई.सी) में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) द्वारा जारी किया जाता है, जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है।
आई.ई.सी प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क 500/-रुपये है।